जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने 03 अपराधियों पर की जिला बदर की कार्यवाई!
दमोह : जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 03 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है.
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशानुसार थाना कोतवाली अंतर्गत शहीद ऊर्फ टकला पिता शरीफ कसाई निवासी कसाई मंडी दमोह को जिले की भौगोलिक सीमा से आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस, पथरिया थाना अंतर्गत त्रामू पिता मगनलाल बसोर निवासी वार्ड नं. 01 पथरिया को आगामी 06 माह अर्थात 180 दिवस तथा थाना दमोह देहात अंतर्गत नारायण सींग पिता कड़ोरी सींग लोधी निवासी चौरई थाना दमोह देहात को 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि तक के लिये निष्कासित कर दिया है. तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चला जाये एवं अपने आचरण में सुधार करे.
जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदक थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देगा तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है.